New GST Rates: सिगरेट और पान–गुटखा समेत इन चीजों पर 40% जीएसटी, देखें पूरी लिस्ट
New GST Rates: जीएसटी काउंसिल ने सिन और सुपर लग्जरी आइटम्स पर 40% का नया टैक्स स्लैब मंजूर किया. सिन गुड्स में तंबाकू और शराब को शामिल किया गया है. इस बदलाव के बाद इनकी कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है.
Written By : किशन डंडौतिया
Updated: September 04, 2025 11:32 AM IST
जीएसटी काउंसिल ने सिन और सुपर लग्जरी आइटम्स पर 40% का नया टैक्स स्लैब मंजूर किया.
सिन गुड्स में तंबाकू और शराब को शामिल किया गया है. इस बदलाव के बाद इनकी कीमतों में बढ़त देखने को मिल सकती है.
यह नया टैक्स स्लैब पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी और सिगरेट जैसी चीजों पर लागू होगी.
इसके साथ चीनी या मीठा पदार्थ मिलाए गए ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और कैफीनयुक्त ड्रिंक्स भी 40% टैक्स के दायरे में आएंगे.
यह नया स्लैब मौजूदा जीएसटी सिस्टम को धीरे-धीरे बदल देगा.
आम जन पर बोझ कम करने के लिए दो मुख्य स्लैब – 5% और 18% बनाए गए.
अधिकतर खाद्य और कपड़ा उत्पादों पर अब समान 5% जीएसटी लागू होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई प्रणाली से टैक्स ढांचा सरल होगा और आम आदमी को राहत मिलेगी.