Bhopal News: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट का आदेश फिलहाल रोक दिया. इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज के फर्जी दस्तावेज़ केस पर अब अगली कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी.
SC Verdict on Stray Dog: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि शेल्टर होम में रखे गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके मूल स्थानों पर वापस छोड़ा जाए. कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करने का आदेश दिया है.
Ahmedabad: 19 अगस्त को एक 10वीं कक्षा के 15 वर्षीय छात्र नयन सटानी की कथित तौर पर एक जूनियर छात्र द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी.
Supreme Court: इस बहस में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा. उनका कहना है कि राज्यपाल सिर्फ एक 'डाकिया' नहीं होते, जिनका काम सिर्फ बिल पर दस्तखत करना हो. संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उन्हें कुछ खास अधिकार दिए गए हैं. मेहता के मुताबिक, राज्यपाल के पास चार रास्ते होते हैं.
दो घंटे की बारिश भी दिल्ली शहर को तालाब में बदल देती है. सड़कों पर पानी भर जाता है. गड्ढे मुंह बाए खड़े रहते हैं और गाड़ियां जाम में फंसी रेंगती हैं. हर साल की कहानी है ये, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई.
अदालत ने निर्देश दिया कि सार्वजनिक नोटिस ‘साधारण व्यक्ति के हिसाब’ वाली भाषा में हो और स्पष्ट रूप से वेबसाइट का नाम और लिंक दिया जाए. न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उदाहरण देते हुए कहा, “अगर पूनम देवी का नाम हटाया गया है, तो उसे पता होना चाहिए कि क्यों हटाया गया.”
इस 'महाभारत' में और भी कई महारथी शामिल हुए. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बेशक कुत्ते काटते हैं, लेकिन इस साल दिल्ली में रेबीज से एक भी मौत नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि सिर्फ डर के आधार पर ऐसा सख्त कदम उठाना ठीक नहीं है.
Stray Dogs Case: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने के मुद्दे पर 14 अगस्त को सुनवाई पूरी की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
Stray Dogs: देशभर में 37 लाख से अधिक डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए, जिनमें 5.19 लाख से ज्यादा पीड़ित 15 साल से कम उम्र के बच्चे थे. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, वैश्विक रेबीज मौतों का 36% हिस्सा भारत में है.
सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे प्रतिबंध पर अंतरिम रोक लगा दी है.