पूरा मामला एक रिट अपील से जुड़ा हुआ है. ये रिट अपील मुकेश कुमार गुप्ता नाम के शख्स ने दायर की थी. दरअसल मुकेश को 29 जुलाई 2021 को अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट मिला था.
परिवार और समाज के डर से युवती ने शुरू में किसी को नहीं बताया लेकिन गर्भवती होने के बाद जब परिवार ने युवती से जब पूछा तो उसने पूरी घटना के बारे में घरवालों को जानकारी दी.
MP News: पुरुष अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हाल ही में जारी नर्सिंग ऑफिसर के भर्ती विज्ञापन को चुनौती दी है. एकलपीठ ने मामले में याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत देते हुए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग सहित मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जबाब मांगा है
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति का 33.33 प्रतिशत से ज्यादा की वसीयत नहीं कर सकता है. पूरी संपत्ति की वसीयत करने के लिए सभी वैध वारिसों की सहमति लेना जरूरी है.
महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति संतान ना होने के कारण कई सालों से उसे प्रताड़ित कर रहा है. लगातार मारपीट करता था. संतान ना होने के कारण पति ने साल 2022 में दूसरी महिला से शादी कर ली.
जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की और 27 फरवरी 2026 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार को परिवहन नीति से जुड़े फैसले लेने का पूरा अधिकार है.
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि किस आधार पर 100 परसेंट महिला आरक्षण दिया जा रहा है. हाई कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की है.
Dhar Bhojshala Case: उच्च न्यायालय में हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि 14वीं शताब्दी से पहले भोजशाला मूल रूप से मां वाग्देवी का मंदिर था. कई हमलों के कारण इसके स्वरूप में बदलाव देखने को मिला, लेकिन वाग्देवी मंदिर का अस्तित्व कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ.
MP News: उच्च न्यायालय ने जिला पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है कि वे जल्द से जल्द मामले की जांच पूरी करें. इसके साथ ट्रायल कोर्ट को भी निर्देश दिए कि इस मामले में निष्पक्षता से फैसला सुनाए.
युवती ने कहा कि मेरी उम्र 19 साल है, जबकि पति 21 बड़ा है और उसकी उम्र 40 साल है. इसके कारण मैरिड लाइफ में तालमेल नहीं बन पा रहा है. मैं बालिग हूं और अपनी मर्जी से अनुज के साथ रहती हैं.